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दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार अपराध है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार को और समय देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले पर सरकार के स्टैंड को 'त्रिशंकु' जैसा बताया है।
हालांकि,जस्टिस राजीव शकधर और न्यायाधीश सी. हरि शंकर ने अब तक वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के अनुरोधों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि वह इस मुद्दे पर 2 मार्च को निर्देश जारी करेगा।
मौजूदा मामलों में स्टे भी नहीं मिलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालतों में वैवाहिक बलात्कार के मामलों में स्टे देने से भी इनकार कर दिया है। स्टे मांगने वालों का कहना है कि केंद्र सरकार बलात्कार विवाह को अपराध घोषित करने पर विचार-विमर्श जारी रखे हुए है। परामर्श पूरा होने तक इन मामलों पर सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिए।
बता दें कि इससे पहले, मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया है। केंद्र ने अदालत को कहा कि उसने विभिन्न उसने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा और इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी है। फिलहाल राज्यों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।
केंद्र के सामने बोलने वाले अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हां नहीं कहा या न ही क्योंकि परामर्श अधूरा है। एसजी मेहता ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मामले को फिर से स्थगित करने को कहा।